Allahabad High Court का ऐतिहासिक फैसला — ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नए दस्तावेज़ जारी करने का आदेश

एक टांसजेंडर व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की लिंग परिवर्तन के बाद बदलने की मांग की

शिक्षा विभाग ने पहले आवेदन खारिज कर दिया था, कानून मै देर हो चुकी है

कोर्ट ने कहा Transgender person ( production of Right ) Act 2019 लागू होगा जो सभी से ऊपर है

अब टांसजेंडर व्यक्ति अपने सर्जरी के बाद नया नमा लिंग और दस्तावेज  गृहण कर सकेंगें

न्यायालय ने शिक्षा विभाग को कहा कि वे नई पहचान के अनुसार सर्टिफिकेट  मार्कशीट  जारी करें

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक जटिलता औ के कारण देरी नहीं होनी चाहिए

यह फैसला टांसजेंडर समुदाय के लिए एक बडा कदम है जिससे उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा होंगी

यह आदेश सभी संस्थानों को मैं संदेश देता है कि टांसजेंडर पहचान का सम्मान किया जाए और भेदभाव खत्म किया जाए

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